छत्तीसगढ़ में बिजली का बड़ा झटका! 1 जुलाई से 30 से 50 पैसे महंगी होगी बिजली, जानें आपकी जेब पर कितना बढ़ेगा बोझ

रायपुर/संतोष गर्ग (जंगल न्यूज लाइव): छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरें जारी कर दी हैं। नई दरों के अनुसार, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट महंगी होगी। ये नई दरें 1 जुलाई 2026 से पूरे राज्य में लागू हो जाएंगी।
📊 नई बिजली दरों का पूरा गणित (मुख्य बिंदु):
घरेलू उपभोक्ता: निचले स्लैब में 30 पैसे प्रति यूनिट और ऊपरी स्लैब में 50 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई है।
कमर्शियल यूजर्स: कमर्शियल बिजली दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है।
कृषि पंप (किसान): कृषि पंपों की बिजली दर में भी 40 पैसे प्रति… यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी व्यवस्था यथावत रहने से किसानों पर इस बढ़ोतरी का असर सीमित रहेगा।
गैर-सब्सिडी कृषि पंप: गैर-सब्सिडी वाले कृषि पंप कनेक्शनों पर ऊर्जा प्रभार में मिलने वाली छूट को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।
लागत बनाम आय: आयोग के अनुसार, बिजली कंपनी को 1 यूनिट बिजली उपभोक्ता तक पहुंचाने में औसतन 7.13 रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन वर्तमान दरों के हिसाब से उसे प्रति यूनिट सिर्फ 6.71 रुपये की आय हो रही है।
औसत वृद्धि: बिजली वितरण कंपनी की ओर से प्रस्तावित 24 प्रतिशत की भारी वृद्धि को खारिज करते हुए आयोग ने औसतन 6.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जो औसतन 40 से 42 पैसे की वृद्धि है।
🏡 घरेलू उपभोक्ताओं को राहत: 200 यूनिट तक ‘बिजली बिल हाफ योजना’ जारी
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सचिव सूर्य प्रकाश शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में उपभोक्ता बिजली बिल हाफ योजना का लाभ ले रहे हैं।
जिन उपभोक्ताओं की मासिक खपत 400 यूनिट तक है, उन्हें 200 unit तक बिजली बिल में छूट मिलती रहेगी।
राज्य के लगभग 70 से 75 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ता इसी श्रेणी में आते हैं, इसलिए नई दरों का असर उन पर सीमित रहेगा।
श्री शुक्ला ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने सौर ऊर्जा योजना के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए हैं, उनकी ग्रिड से बिजली की खपत कम हो जाती है और वे भी कम खपत वाली श्रेणी में आकर विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
🔌 लो-वोल्टेज (LV) उपभोक्ताओं के लिए बड़े बदलाव:
अस्थायी कनेक्शन (Temporary): अस्थायी कनेक्शन पर सामान्य टैरिफ का 1.5 गुना शुल्क लगेगा।
टीओडी टैरिफ (ToD): 10 किलोवाट से अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं पर टाइम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ लागू होगा।
दिन में छूट: सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली उपयोग करने पर 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
शाम को अतिरिक्त शुल्क: शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक बिजली उपयोग करने पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
रात में राहत (Off-Peak): 10 किलोवाट से अधिक लोड वाले घरेलू व व्यावसायिक उपभोक्ताओं को ऑफ-पीक समय (रात के समय) में 20 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी।
इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग: एलवी ईवी चार्जिंग के लिए टैरिफ 7.13 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है।
महिला स्व-सहायता समूह: महिला स्व-सहायता समूहों (SHGs) को ऊर्जा शुल्क में 10 प्रतिशत छूट जारी रहेगी।
अस्पताल और बस्तर/सरगुजा क्षेत्र: ग्रामीण, बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटरों को 10 प्रतिशत छूट जारी रहेगी।
मिलों को राहत: पोहा और मुरमुरा मिलों को ऊर्जा शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी।
⚡ हाई-वोल्टेज (HV) उपभोक्ताओं के लिए अहम फैसले:
एचवी ईवी चार्जिंग: हाई वोल्टेज ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए टैरिफ 6.42 रुपये प्रति केवीएएच (kVAh) तय किया गया है।
स्टोन माइंस: स्टोन माइंस को अब एचवी-3 औद्योगिक श्रेणी में शामिल किया गया है।
आयरन वाशरी: आयरन वाशरी और बेनिफिसिएशन प्लांट को एचवी-4 श्रेणी में रखा गया है।
हाइड्रो प्रोजेक्ट्स: छोटे और माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को पहले 5 वर्षों तक डिमांड चार्ज से छूट जारी रहेगी।
सौर ऊर्जा उत्पादक: सौर ऊर्जा उत्पादकों के लिए ट्रांसमिशन शुल्क संबंधी नई व्यवस्था लागू की गई है।
पैरेलल ऑपरेशन चार्ज: पैरेलल ऑपरेशन चार्ज 16 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है।
ग्रीन एनर्जी: ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया आधारित ऊर्जा पर क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज नहीं लगेगा।
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